Govt Employees Extra Leave New Rule: सरकारी कर्मचारी को 42 दिन की एक्स्ट्रा मिल जाएगी छुट्टी, इस तरह ले स्पेशल छुट्टी का लाभ

By: Ashu Singh

On: Saturday, July 5, 2025 9:06 PM

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Govt Employees Extra Leave New Rule: सरकारी कर्मचारियों को नौकरी के साथी कयी तरह की कई प्रकार की छुट्टियां वर्तमान में दिया जाता है। जिसमें से स्पेशल लीव छुट्टी को सम्मिलित किया गया है। सरकार के माध्यम से दी जाने वाली छुट्टियों के अंदर सबसे बड़ा बदलाव कर दिया गया है। अब सरकारी कर्मचारियों को एक्स्ट्रा छुट्टी दिया जाएगा और किस तरह से यहां छुट्टी मिल पाएगी यह जानने को मिलने वाला है।

सरकारी कर्मचारियों को जो मिलने वाली स्पेशल लीव है इसमें काफी बड़ा बदलाव किया गया है नए नियम के आधार पर कर्मचारियों का एक निश्चित संख्या में स्पेशल छुट्टी दिया जाएगा इन स्पेशल लीव हेतु अन्य छुट्टियों की तरह ही नियम सट्टा बनाया गया है। अब एक सरकारी कर्मचारियों को कितना स्पेशल नहीं मिलेगा इसके लिए क्या साथ रहने वाला है यह जाने को मिलने वाला है।

सरकारी कर्मचारियों को 42 दिन का एक्स्ट्रा लीव

सरकार के धार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के माध्यम से आदेश जारी किया गया है। जिसमें आप बताया गया है कि सरकारी केंद्रीय कर्मचारी अब बैलेंस इनकी स्पेशल छुट्टी मिल पाएगी यह छुट्टियां कुछ नियम व शर्तों के आधार पर दिया जाएगा। इसके लिए संबंधित विभाग के द्वारा आदेश जारी कर दिया गया जिसमें स्पष्टीकरण दे दिया गया है। नेशनल अंग और टिशु ट्रांसप्लांट आर्गेनाइजेशन के द्वारा इस संबंध में जानकारी साझा कर दिया गया है अगर कोई केंद्रीय कर्मचारी अनुदान कर रहा है तो उसे 42 दिन की स्पेशल छुट्टी दिया जाएगा। कर्मचारियों को जागरूक करने को देश से वेबसाइट पर यहां दिशा निर्देश अपलोड कर दिया गया है और इस संबंध में जानकारियां दी गई हैं।

विशेष छुट्टियां को लेकर सरकार का बड़ा फैसला

आपको बता देते हैं कि NOTTO के द्वारा यह जानकारी देते हुए कहा गया है कि किसी अन्य डाटा की सर्जरी का अंग अगर निकाल दिया जाता है तो कर्मचारियों के अस्पताल में भर्ती होने से लेकर ठीक होने तक काफी वक्त लगता है। इस जानकारी के बाद में डीओपीटी के माध्यम से कहा गया है कि सरकार के फैसले के आधार पर जो भी अंगदान कर रहे हैं यानी केंद्रीय कर्मचारियों को इस 42 दिन का विशेष आकस्मिक छुट्टी प्रदान किया जाएगा यह छुट्टी स्पेशल कैजुअल लीव नियम के आधार पर मिलेगा। इसके साथ-साथ डीओपीटी की ओर से जारी किए गए आदेश में यहां भी कह स्पेशल कैजुअल लीव अस्पताल में भर्ती होने से पहले एक बार में लिया जा सकता है अगर डॉक्टर सर्जन से पहले कुछ दिनों तक अवकाश ले लिए जाने को कह रहे हैं तो पहले ही अवकाश आसानी से लिया जा सकता है।

सरकारी कर्मचारी इन अंगों कर सकेंगे दान

सरकारी कर्मचारी अगर कोई अंग अनुदान करना चाहता है तो आपको बता देते हैं कि सरकारी कर्मचारी अपना अनुदान कर पाएंगे तो वह आसानी से कर सकते हैं। कर्मचारी अपनी किडनी भी दान कर पाएंगे। चिकित्सकों के आधार पर व्यक्ति के लिए एक ही किडनी काफी है और इस किडनी के बदले सरकार उन्हें काफी फायदे देगी।

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