UP Samvida Karamchari Good News: उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से सभी आउटसोर्सिंग और संविदा कर्मचारियों को होली के पहले ही काफी बड़ा तोहफा दे दिया गया है। अभी इस सम्बंध में शासनादेश भी जारी कर दिया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग सेवा निगम नियमावली को भी जारी कर दिया है। जिसमें उत्तर प्रदेश आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों से संबंधित सभी सेवाएं एवं नियम भी बना दिया गया है। जिसमें आउटसोर्सिंग संविदा कर्मचारियों को जो मिलने वाली सेवाएं हैं नियुक्ति वेतन सहित सभी जो जानकारियां हैं सरकार के माध्यम से संविदा कर्मचारियों हेतु कुछ दिन पहले ही सरकार के माध्यम से काफी बड़ी घोषणा किया गया था। जिसमें वेतन वृद्धि से लेकर नियुक्त वेतन देने संबंधी आदि मुद्दे हैं वह सम्मिलित है।
यूपी संविदा कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा निगम का जो खाता है वह तैयार हो गया है। जिसमें उत्तर प्रदेश के जितने भी संविदा कर्मी है उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर दिया गया है। जिसके अंतर्गत समाधान निगम के उद्देश्य से परिणाम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर श्रेणी पदवार चयन प्रक्रिया आदि सभी यहां पर सम्मिलित किया गया है। सरकार के माध्यम से विभिन्न विभागों में मानदेय आउटसोर्सिंग पर कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारी से सेवाएं भी लगातार ली जा रही हैं। जिन्हें विभाग से वेतन न मिलकर एजेंसी के माध्यम से प्राप्त होता है। जिससे एजेंसी वैधानिक रूप से कटौती करके यहां पर वेतन प्रदान करता है। साथ ही नवीनीकरण पर भी वसूली यहां पर करती है। इसके अतिरिक्त सरकार के ओर से दिए जाने वाले जो विभिन्न प्रकार की सेवाएं उसका लाभ भी नहीं मिल पाता है। साथ ही जो चयन प्रक्रिया है पारदर्शी न होने की वजह से मेधावी अभ्यर्थियों को सिलेक्शन भी नहीं हो पाता है अब इस निगम के माध्यम से यह सब समस्याएं समाप्त हो गई हैं।
आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के लिए निगम पत्रावली हुई जारी
सरकार के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का निगम के माध्यम से अब रखा जाने वाला है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों की जो समस्या है उसके समाधान हेतु इस निगम का गठन भी कर दिया गया है। अब आउटसोर्स कर्मचारी की सभी गतिविधियां पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किया जाएगा। वेतन नियुक्ति आदि सभी भी अब निगम के माध्यम से ही यहां पर पूरा होगा और सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का प्रत्येक महीने की 1 तारीख को वेतन उनके खाते में ही प्राप्त होगा। साथ ही आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को छुट्टी का अभी यहां पर प्रदान किया गया है। समस्त महिला कार्मिकों को 6 महीने की मैटरनिटी लीव भी यहां पर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त अध्यक्ष आदि कर्मियों के लिए भी कई प्रकार की नई व्यवस्थाएं की गई हैं।
राज्य सरकार आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को देगी कई बड़े लाभ
उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को कई बड़े लाभ प्रदान किया जाने वाला है। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों को वर्ष में 12 आकस्मिक अवकाश प्रस्तावित अभी है। जबकि समस्त संविदा कर्मियों को 10 दिन का ही मेडिकल अवकाश यहां पर प्रस्तावित है। साथ मे संविदा कर्मी को मुख्यालय से बाहर जाने पर TA और DA अब दिया जाएगा। इसके साथ-साथ कार्मिक की सामान्य मृत्यु हो जाने पर ₹200000 और दुर्घटनाओं का मृत्यु होने पर ₹500000 सरकार के माध्यम से मुहैया किया जाएगा। इसके साथ ही दुर्घटना से मृत्यु विकलांगता होने पर बैंक द्वारा 30 लाख रुपए की धनराशि और कार्मिक के परिवार को यहां पर प्रदान किया जाएगा। इस पर कोई प्रीमियम भी नहीं अब देना होगा।
आउटसोर्सिंग व संविदा कर्मियों हेतु सरकार ने किया समाधान
उत्तर प्रदेश आउटसोर्स सेवा नियम का जो स्ट्रक्चर है वह भी पूरी तरह से तैयार हो गया है। जिसमें बोर्ड आप डायरेक्ट सलाहकार समिति निगम कार्यालय मंडल स्तर की समिति जिला स्तर की समिति यहां पर सम्मिलित किया गया है और बोर्ड आफ डायरेक्टर में विभिन्न प्रकार के पद भी तय कर दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त सलाहकार समिति भी बनाया गया है। निगम मुख्यालय के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के पद रखे गए हैं। साथ ही जिला स्तरीय समिति भी यहां पर बनाया गया है। जिसमें जिलाधिकारी, मुख्य विकास अधिकारी, अध्यक्ष सदस्य यहां पर रहेंगे। बाकी अन्य सदस्य संबंधी विभाग के अधिकारी यहां पर बनाए जाएंगे। आउटसोर्स निगम बनाकर सरकार ने संविदा कर्मचारियों को काफी बड़ी राहत प्रदान किया है। आउटसोर्स कारकों की सूची संबंधित विभाग द्वारा निगम को भेजा जाएगा और यह स्वीकृत किया है पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है।