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UP Pension Scheme: खुशखबरी! उत्तर प्रदेश के सभी 60 लाख विकलांग विधवा वृद्धा पेंशन धारकों को सीएम योगी का बड़ा तोहफा

UP Pension Scheme: उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से अपने नागरिकों के लिए कई प्रकार की कल्याणकारी योजनाओं को शुरू किया गया है। जिसमें विकलांग पेंशन योजना वृद्धावस्था पेंशन योजना और विधवा पेंशन योजना सम्मिलित है और यह योजना प्रमुख है इन योजनाओं का जो प्रमुख उद्देश्य है। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को पूरी तरह से शसक्त बनाना है उनके जीवन को और भी अधिक बेहतर बनाना है। सरकार के माध्यम से फिर से पेंशन धारकों को होली के अवसर पर काफी बड़े तौर पर दिए जाने की घोषणा कर दिया है और जो भी पेंशन धारक है उनके जीवन में इससे काफी खुशी आएगी। यूपी के विकलांग पेंशन योजना के तहत जितने भी पात्र विकलांग व्यक्ति हैं। उनको प्रतिमाह ₹1000 की अभी वर्तमान में पेंशन दिया जाता है। यह योजना उन लोगों के लिए है जिनकी विकलांगता कम से कम 40% है जो आर्थिक रूप से पूरी तरह से कमजोर हैं। इसी तरह विधवा पेंशन योजना के तहत विधवा महिलाओं को भी अधिक सहायता प्रदान किया जाता है जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके।

यूपी पेंशन योजनाओं की पूरी जानकारियां

उत्तर प्रदेश पेंशन योजना की पूरी जानकारी के बारे में बात के लिए जाए तो विकलांग पेंशन योजना जो कि ₹1000 प्रतिमाह दिया जाता है और 40% या अधिक उपयोगिता वाले नागरिक को ही पात्र माना जाता है। विधवा पेंशन योजना को ₹500 प्रति महीने दिया जाता है। जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है उन्हें यह लाभ मिलता है वृद्धावस्था पेंशन योजना जो कि 60 वर्ष से अधिक आयु के प्रति जन को ₹500 प्रतिमाह दिया जाता है। कुष्ठ अवस्था पेंशन योजना जो कि ₹3000 प्रतिमाह जो कि कुष्ठ रोग से पीड़ित व्यक्ति को दिया जाता है। निराश्रित महिलाएं जो कि आर्थिक रूप से कमजोर हैं उको निराश्रित महिला पेंशन योजना के अंतर्गत ₹500 दिया जाता है।

विकलांग पेंशन योजना हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

विकलांग पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से शुरू हुई एक महत्वपूर्ण ऐसी योजना है। जिसका उद्देश्य विकलांग व्यक्तियों को आर्थिक सहायता यहां पर प्रदान करना है। इस योजना के तहत पात्र विकलांगों व्यक्तियों का प्रति महीने ₹1000 की पेंशन दिया जाता है। यह पेंशन उन व्यक्तियों को दिया जाता है। जिनकी विकलांगता कम से कम 40% है जो आर्थिक रूप से यहां पर कमजोर है विकलांग पेंशन हेतु आवेदकों की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक की विकलांगता कम से कम 40% होना चाहिए। आवेदक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र में 46080 रुपए शहरी क्षेत्र में 56460 से अधिक नहीं होना चाहिए और आवेदक जो है। उत्तर प्रदेश का स्थाई निवासी जरूर होना चाहिए। आधार कार्ड वोटर, आईडी कार्ड, विकलांगता प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक आदि जरूरी दस्तावेज भी होनी चाहिए इस पेंशन योजना हेतु आवेदन करने के लिए ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मध्य संवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए यूपी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा। ऑफलाइन आवेदन करने के लिए समाज कल्याण के कार्यालय आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए से भरकर जमा करना होगा।

वृद्धावस्था पेंशन योजना हेतु महत्वपूर्ण जानकारी

वृद्धावस्था पेंशन योजना उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से 60 वर्ष से अधिक उम्र जनों के लिए एक बड़ी योजना है जो कि प्रति जनों का प्रति महीने ₹500 पेंशन राशि प्रदान किया जाता है। वृद्धावस्था पेंशन योजना के लाभ लेने के लिए आवेदन की उम्र कम से कम 60 वर्ष होना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र के लिए 40080 शहरी क्षेत्र के लिए 56460 से अधिक नहीं होना चाहिए। यूपी का निवासी आवेदन होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, आयु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पासबुक यह जरूरी दस्तावेज होने जरूरी है। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम से आप फॉर्म को भर पाएंगे। ऑनलाइन के लिए यूपी सरकार के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाना होगा।ऑफलाइन के लिए समाज कल्याण के कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए उसे भरकर जमा कर सकते हैं।

विधवा पेंशन योजना हेतु बड़ी जानकारी

विधवा पेंशन योजना जो कि उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से सभी विधवा महिलाओं के लिए शुरू हुई एक महत्वपूर्ण कार्य योजना है। इस योजना के तहत विधवा महिलाओं को प्रति महीने ₹5000 की पेंशन प्रदान किया जाता है। यह पेंशन उन महिलाओं को मिलता है जो आर्थिक रूप से कमजोर है। जिनके पास आय का कोई स्रोत नहीं है। आवेदक की उम्र कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। आवेदक विधवा होनी चाहिए। वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्र के लिए ₹46080 और शहरी के क्षेत्र के लिए 56460 से अधिक नहीं होना चाहिए। आवेदक उत्तर प्रदेश के निवासी होना चाहिए। आधार कार्ड, वोटर आईडी पति के मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक खाता पास बुक जरूरी दस्तावेज होना चाहिए। आवेदन प्रक्रिया दो प्रकार से की जा सकते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन ऑनलाइन के लिए यूपी सरकार के ऑफिसियल वेबसाइट पर जाना है ऑफलाइन के लिए समाज कल्याण की कार्यालय से आवेदन पत्र प्राप्त करते हुए भरकर उसे जमा कर सकते हैं।

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