BED Degree New Rules: उत्तर प्रदेश के राजकीय विद्यालय में B.Ed की डिग्री को लेकर अब फिर से एक बार नया नियम घोषित कर दिया गया है। अब राजकीय विद्यालय में प्रवक्ता भर्ती में बीएड की डिग्री को पूरी तरह से जरूरी कर दिया गया है अब यह नियम में भी लागू कर दिया गया हैं। उत्तर प्रदेश के 4000 से अधिक सहायता प्राप्त हाई स्कूल इंटर कॉलेज में शिक्षक भर्ती के नियम भी यहां पर बदल दिया गया है। जिसको लेकर आधिकारिक रूप से सूचना भी घोषित कर दिया गया। अब प्रदेश के सभी कॉलेजों में टीजीटी पीजीटी के पदों पर राज्य की विद्यालय में नवीन संशोधित निम्नलिखित आधार पर यहां पर नियुक्तियां प्रदान किया जाएगा।
B.Ed डिग्री को लेकर नए नियम जारी
उत्तर प्रदेश के 4512 सहायता प्राप्त हाई स्कूल इंटरमीडिएट में शिक्षक भर्ती हेतु नियम में पूरी तरह से बदलाव कर दिया गया है। सड़कों वर्ष पुराने नियमों को बदलते हुए आप कॉलेज में टीजीटी पीजीटी के पदों को ही तैनाती की जो प्रक्रिया नवीन संशोधित नियमावली के आधार पर यहां पर किया जाएगा। यूपी बोर्ड के माध्यम से भेजे गए प्रस्ताव को शासन स्तर के माध्यम से मंजूरी दे दिया गया है। बोर्ड की ओर से उत्तर प्रदेश शिक्षा सेवा चयन आयोग को भेजी जाएगी। जिसको लेकर उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद के माध्यम से अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। अब सभी आवश्यक प्रक्रिया पूरी करते हुए अगली सभी नीतियों में इसे पूरी तरह से लागू किया जाने वाला है।
सैकड़ो वर्ष पुराने नियम में हुआ सबसे बड़ा बदलाव
नियम में सबसे बड़े बदलाव को कर दिया गया है। एक ही बोर्ड की स्कूलों में दो अलग-अलग संस्थाओं के माध्यम से भिन्न शरीर योग्यता के आधार पर यहां पर नियुक्त की वजह से विवाद की स्थिति लगातार बना रहता था। जो कि अभ्यर्थियों को कोर्ट के यहां पर चक्कड़ भी लगाने पढ़ते थे। जिसको लेकर यूपी बोर्ड के सचिव भगवती सिंह के माध्यम से शासन के संबंध में प्रस्तावित भेजा गया था। जिसमें सैकड़ो वर्ष पुराने इंटरमीडिएट शिक्षा अधिनियम 1921 के आधार पर टीजीटी पीजीटी प्रक्रिया किए जाने की वजह राजकीय विद्यालय में एलटी ग्रेड सहायक अध्यापक को प्रवक्ता की नियमावली के आधार पर यहां पर चयन प्रक्रिया पूरा किया जाए। जिसको शासन ने मंजूरी प्रदान कर दिया है। अब नया नियम भी पूरी तरह से लागू कर दिया जाएगा।

नियमावली बदलाव की वजह से बीएड डिग्री के बगैर भी बन पाएंगे शिक्षक
28 मार्च को उत्तर प्रदेश विशेष अधीनस्थ सेवा नियमावली 2024 में राजकीय विद्यालयों की प्रवक्ता भर्ती हेतु B.Ed की डिग्री यहां पर जरूरी कर दिया गया है। अब यही नियम बीएड कार्यक्रम में भी लागू कर दिया गया है। जिससे भर्ती हेतु B.Ed अभ्यर्थी आवेदन कर पाएंगे। हालांकि संशोधन नियमावली में कई प्रकार की विषयों की बीएड की अनिवार्यता से छूट दिया गया था। 28 मार्च को जारी उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा नियमावली 2024 में कला विषय के शिक्षक बिना B.Ed डिग्री के ही यहां पर शिक्षक बन पाएंगे। इन शिक्षकों को B.Ed से छूट भी दिया गया है टीजीटी कला में ही सर्वाधिक विवाद यहां पर उत्पन्न होता था। सैकड़ो वर्ष पुराने नियम में टीजीटी कला विषय की जो भर्ती है। इसके लिए मेयो स्कूल आफ आर्ट्स की टीचर सीनियर सर्टिफिकेट परीक्षा जैसी महत्वपूर्ण डिग्री को भी अब यहां पर मान्य किया गया है।