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BED Latest News: सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद B.Ed को नौकरी से निकलने का आदेश, अब जाएगी नौकरी

BED Latest News: समस्त B.Ed डिग्री धारकों के लिए काफी बड़ी खबर आ चुकी है। जितने भी बीएड प्राथमिक शिक्षक के पद पर तैनात है इन्हें सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से निकालने आदेश पारित हो गया है और बीएड डिग्री के आधार पर जो भी प्राथमिक शिक्षक बनने वाले शिक्षक हैं उनकी भर्ती को रद्द कर दी जाने वाली है। 341 भर्ती को रद्द कर दी जाएगी विभाग के माध्यम से 11 अगस्त 2023 और उसके बाद भर्ती किए गए शिक्षकों पर यह नियम लागू होने जा रहा है। मध्य प्रदेश में B.Ed डिग्री धारी प्राइस प्राइमरी शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने को लेकर यह आदेश पारित कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश में जितने भी बीएड डिग्री धारी प्राथमिक शिक्षक केंद्र के लिए काफी बुरी खबर आ चुकी है और इन बीएड डिग्री धारी प्राइमरी शिक्षकों की नौकरी अब पूरी तरह से जाने वाली है। बीएड डिग्री धारी प्राइमरी शिक्षकों की भर्ती को रद्द करने का आदेश भी पारित कर दिया गया है मध्य प्रदेश शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय के अंतर्गत लोक शिक्षण संचनालय भोपाल द्वारा यह आदेश को जारी कर दिया गया है और इस आदेश का मुताबिक ऐसे शिक्षकों के लिए आदेश जारी किया गया जो कि 11 अगस्त 2023 से उसके बाद की गई शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों को सम्मिलित किया गया था।

शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट के माध्यम से 3 मई 2024 को एक महत्वपूर्ण ऑर्डर को पारित किया गया था। 11 अगस्त 2023 के पहले भर्ती किए गए जितने भी प्राथमिक शिक्षकों के लिए बीएड डिग्री है वह तो मान्या रहेगी लेकिन 11 अगस्त 2023 के बाद जितनी भी भर्तियां आई हैं उसमें अगर बीएड अभ्यर्थी सम्मिलित हुए हैं तो उनकी नियुक्ति मान्य नहीं रहेगी क्योंकि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने बीएड को प्राथमिक से बाहर किया था तो इसीलिए 11 अगस्त 2023 की जो डेट है काफी महत्वपूर्ण है।

सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से 11 अगस्त 2023 को अपने यह फैसले में कहा गया था कि बीएड अभ्यर्थी को डीएलएड के जैसे ट्रेनिंग नहीं दी जाती है यानी कि बीएड अभ्यर्थियों को पेडगॉजिकल तौर पर शिक्षा नहीं मिलती है और कोर्ट के माध्यम से NCTE के जून 2018 का गजट को खारिज कर दिया गया था। जिसके माध्यम से बीएड डिग्री धारकों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में सम्मिलित किया गया था। NCTE के इस गजट में यह जानकारी दिया गया था कि जैसे बीएड अभ्यर्थियों की नियुक्ति होती है नियुक्ति के 6 महीने बाद उन्हें ब्रिज कोर्स करा कर नौकरियां दी जाएंगी। इससे पहले छत्तीसगढ़ शिक्षक में भी जो भी बीएड डिग्री धारी हैं इन्हें प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है।

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